रास्ते का अधिकार क्या है | खेत के रास्ते के नियम Rajasthan | रास्ता खुलवाने का तरीका | खेत का रास्ता कलेक्टर | खेत का रास्ता खुलवाने के नियम | जमीन का रास्ता कैसे निकाले | धारा 251 ए क्या है | सरकारी रास्ता कितने फुट का होता है
खेत का रास्ता नही होने के कारण कई किसान भाई अपनी जमीन पर बुवाई नही कर पते और कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसके लिए राजस्थान सरकार दूसरे किसान के खेत से नया रास्ता बनाना हों या पुराने रास्ते को चौड़ा करना हों, इसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में धारा 251 ए बनाया है | आइये जानते है जमीन का रास्ता कैसे निकाले –
जमीन का रास्ता कैसे निकाले?
सबसे पहले आपको अपने खेत की जमाबन्दी और नक्शा एवं जिस खेत से आपको रास्ता निकलना है उसका नक्शा और जमाबन्दी निकल लेना है | अब आपको अपने उपखंड अधिकारी के पास आवेदन करना होगा |
उपखंड अधिकारी के पास आवेदन कैसे करें ?
सेवामे
श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय
रूपनगढ़ जिला अजमेर
1. सुरेश जाट S/O कालू राम जाट निवासी संजू नगर रूपनगढ़
2. मोहन ………………….
3. सोहन …………………
(ऐसे ही सभी खातेधारक की जानकारी आपको भर देनी है)
आवेदक
1. कालू राम माली S/O गोपाल माली निवासी बजरंग कॉलोनी रूपनगढ़
2. गणेश ……………………
3 . पिंटू ……………………..
(ऐसे ही सभी अनावेदक खातेधारक की जानकारी आपको भर देनी है)
अनावेदक
विषय – 1234 (खसरा संख्या) में आने जाने के रस्ते हेतु निवेदन |
कानून की धारा 251 A राजस्थान टेनेंसी एक्ट (R.T.A.)
(1) मोहदय निवेदन है की –
- मेरा खेत जिसके खसरा संख्या 1234 है रकबा 1.053 हेक्टयर
- जिसके हम आवेदक खातेदार है X,Y, Z
- इस खेत के चारों तरफ के पड़ोसी –
पूर्व – रामलाल
पश्चिम – कैलाश
उत्तर – श्याम
दक्षिण – रमेश
- इनके मध्य हमारा खेत स्थित है |
(2) हमारे पूर्व दिशा में (जिस दिशा में रास्ता है) अनावेदक का खेत है जिसका खसरा संख्या 1236 है रकबा 1.044 है इस खेत के पूर्व दिशा में आम रास्ता है | इस खेत के पडोस –
पूर्व – A
पश्चिम – B
उत्तर – C
दक्षिण – D
(3) महोदय जी मेरे खेत के खसरा संख्या 1234 जिसका वर्णन कलम सख्या 1 में किया है उसके चारो और खेत होने से उसमे आने जाने का कोई रास्ता नही है उसका निकटतम रास्ता पूर्व दिशा में है जिसके बीच खसरा संख्या 1236 से मुझे रास्ता प्रदान करें –
लम्बाई – 200 फिट
चौड़ाई – 30 फिट
क्योंकि मुझे खेत में फसल बुवाई तथा आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है |
(4) में माननीय न्यायलय के आदेशानुसार आप न्यायलय रास्ते का पैसा जमा करने के लिए तैयार हूँ | (पैसा डीएलसी रेट के अनुसार)
(5) मेरे इस खेत में अन्य खेत से आने जाने का रास्ता बहुत दूर है इसके लिए आप मौका रिपोर्ट भी करवा सकते है | मौका रिपोर्ट का पैसा में जमा करने के लिए तैयार हूँ |
अत: आपसे निवेदन है की मुझे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में धारा 251 ए के अनुसार खसरा संख्या 1236 रकबा 1.044 से 30 फिट चौड़ा व 200 फिट लंबा रास्ता दिलाने की कृपा करे, साथ ही खसरा संख्या 1236 के पक्षकार को पाबंद किया जाए की रिकॉर्ड में दर्ज करने के बाद में मुझसे किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नही करे और साथ ही रास्तें की पथरगडी की जाए और नक्शे में दर्शाने के लिए आदेश दिया जाए |
- इस आवेदन को अपने उपखंड अधिकारी के पास जमा करवा दे इसके बाद उपखंड अधिकारी सभी विपक्षकारों के पास नोटिस भेजेगा|
- इसके बाद नायब तहसीलदार मौका रिपोर्ट के लिए जाएगे |
- जाँच करने के बाद जो रास्ता निकटतम होगा उसी के आधार पर डिग्री जरी कर दी जाती है |
नोट –
- रास्ते की चौड़ाई अधिकतम 30 फिट तक ही होगी |
- रास्ते का उपयोग केवल आवागमन के लिए होगा |
- रास्ते पर किसी का भी अधिकार नही होगा इसका उपयोग सभी कर सकते है|
रास्ता देने पर जमीन के बदले क्या मिलेगा ?
यदि रास्ता दोनों पक्ष की सहमती से हो तो जमीन के बदले जमीन का टुकड़ा भी दिया जा सकता है | और यदि दोनों पक्षकारों की सहमती ना हो तो कोर्ट DLC रेट के अनुसार उचित मुआवजा देने का आदेश जारी करता है |
सरकारी रास्ता कितने फुट का होता है?
सरकारी रास्ते की अधिकतम चौड़ाई 30 फिट होती है |
रास्ता खुलवाने का कानूनी धारा Rajasthan?
नया रास्ता बनाने या रास्ते को चौड़ा करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में धारा 251 A जोडी गई है |
खेत के रास्ते के नियम Rajasthan?
खेत के रास्ते के नियम – PDF File
यह भी जरूर पढ़ें…